पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर को दिलाएगी नई पहचान : धीरेंद्र खड़गटा 

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City24news@अनिल मोहनियां

नूंह | उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि शिल्पकार व कारीगर समाज के नवनिर्माण में अपना बहुमूल्य सहयोग देते हैं। शिल्पकारों व कारीगरों के हुनर को सम्मान देते हुए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है जिससे शिल्पकारों व कारीगरों के हुनर को नई पहचान मिलेगी। साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना भारत की पारंपरिक कला और शिल्पकला को जीवित रखने और देश के कारीगरों और शिल्पकारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ करने में मदद करेगी।

 उपायुक्त ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य फोकस कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हों। यह योजना पूरे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी. योजना के तहत विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार की ओर से विश्वकर्मा भाइयों-बहनों को 3 लाख रुपए तक बिना गारंटी ऋण,15 हजार रुपए के टूलकिट, स्किल अपग्रेडेशन के लिए स्किल ट्रेनिंग के साथ 500 रुपए प्रतिदिन स्टाइपेंड, तैयार उत्पादों के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और विज्ञापन जैसी मार्केटिंग सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

*पीएम विश्वकर्मा के तहत कौन कर सकते हैं आवेदन 

 पीएम विश्वकर्मा योजना में बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोडऩे वाला जैसे कई कौशल कारीगर शामिल हैं। इस योजना के जो भी लाभार्थी होंगे उन्हें सरकार द्वारा सर्टिफिकेट और आईडी भी मिलेगी। इस योजना में परिवार का केवल एक सदस्य ही आवेदन दे सकता है। भारत सरकार की नई स्कीम पीएम विश्वकर्मा के तहत 18 श्रेणियों के कारीगरों को सस्ती ब्याज दरों पर लोन, मुफ्त औजार, प्रशिक्षण, मार्केटिंग सपोर्ट, डिजिटल ट्रांजेक्शन (यूपीआई) को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन, सर्टिफिकेट तथा पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा।

*पीएम विश्वकर्मा योजना का किया जाए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार : डीसी*

 उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि प्रार्थी की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो और पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी स्वरोजगार की योजना में ऋण ना लिया हो। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के पात्र नहीं होंगे। सभी पात्र दस्तकार एवं कारीगर अपने आधार नंबर, मोबाइल, बैंक विवरण एवं राशन कार्ड के साथ अपने नजदीकी सीएससी केंद्र/अटल सेवा केंद्र से अपना पंजीकरण करवाकर इस योजना के लाभ प्राप्त कर सकते है। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र व्यक्ति योजना केा अधिक से अधिक लाभ उठा सके इसके लिए योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करते हुए ज्यादा लोगों को जागरूक करें। वहीं जिला के सभी सीएससी केंद्रों पर आने वाले पात्र व्यक्तियों को भी योजना की जानकारी अवश्य दी जाए।

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