मतगणना केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में केवल अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे- जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा 

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City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत राजकीय महिला महाविद्यालय सालाहेड़ी में बने मतगणना केंद्र में मतगणना ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों, उनके मतगणना एजेंटों, रिटर्निंग अधिकारियों व अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।  भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा द्वारा जारी वैध पहचान-पत्र के साथ ही मतगणना केंद्रों तथा उसके चारों ओर 500 मीटर की परिधि में अधिकृत व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे। 

जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्टï किया है कि  हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के लिए राजकीय महिला महाविद्यालय, सालाहेड़ी में बने मतगणना केन्द्र के आसपास तनाव, मतगणना में बाधा या व्यवधान तथा शांति भंग होने जैसी आशंका के मद्देनजर यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मतगणना केन्द्रों में मतगणना ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, उनके मतगणना एजेंटों के साथ-साथ मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, माइक्रो-ऑब्जर्वर, मतगणना कर्मचारी, पर्यवेक्षक, मतगणना के संबंध में ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक ही प्रवेश कर सकेंगे।

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