एकमुश्त निपटान योजना-2025 : बकाया करदाताओं के लिए सुनहरा अवसर

City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | डीसी अखिल पिलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा करदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त निपटान योजना-2025 लागू की गई है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से 27 सितम्बर 2025 तक प्रभावी रहेगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य 30 जून 2017 तक की अवधि के लिए वैट (VAT) एवं सीएसटी (CST) सहित सात निर्दिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत लंबित कर देयों का सरल समाधान उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत करदाताओं को ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
जुर्माना एवं ब्याज राशि पर पूर्ण छूट।
बकाया कर राशि पर छूट का प्रावधान :
एक लाख रुपए तक बकाया 100 % छूट
• ₹10 लाख तक बकाया – 60% छूट।
• 10 लाख रुपए से अधिक एवं 10 करोड़ रुपए तक – 50% छूट।
• 10 करोड़ से उपर बकाया में कोई छुट नहीं है ( ब्याज व जुर्माना)बजाय व जुर्माना राशि पूर्ण रूप से माफ
भुगतान व्यवस्था
10 लाख रुपए तक बकाया की राशि एकमुश्त जमा करनी होगी।
डीसी अखिल पिलानी ने कहा, “यह योजना करदाताओं के लिए राहत देने और पुराने मामलों का निपटान करने का ऐतिहासिक अवसर है। जो करदाता वर्षों से अपने बकाया को लेकर चिंतित हैं, वे इस योजना का लाभ उठाकर न केवल वित्तीय बोझ कम कर सकते हैं बल्कि सरकार की कर प्रणाली में सहयोगी भी बन सकते हैं। मैं जिले के सभी पात्र करदाताओं से अपील करता हूँ कि वे 27 सितम्बर 2025 तक अवश्य आवेदन करें और इस विशेष अवसर का लाभ उठाएँ।”
उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए अब केवल 7 दिन शेष हैं। अतः इच्छुक करदाता विलंब न करें और तुरंत आवेदन करें। अधिक जानकारी एवं आवेदन हेतु विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.haryanatax.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।