त्योहारों के मौके पर सीमित अवधि में केवल ग्रीन पटाखों ही चलाएं- उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा
अन्य पटाखों के उपयोग पर 22 अक्टूबर से 31 जनवरी तक रहेगा प्रतिबंध, उपायुक्त ने पत्रकार वार्ता में दी यह जानकारी
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि आगामी दिनों में दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस, नए साल की पूर्व संध्या जैसे कई त्योहारों का सीजन रहेगा। इस दौरान जिला प्रशासन ने सीमित अवधि के लिए केवल ग्रीन पटाखे चलाने की ही अनुमति दी है, जोकि त्योहार के दिन रात 8 बजे से रात 10 बजे तक की अवधि के लिए रहेगी तथा क्रिसमस की संध्या व नए साल की पूर्व संध्या पर ऐसी आतिशबाजी आधी रात के आसपास यानी रात 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक ही कर सकेंगे।
उपायुक्त ने यह जानकारी आज कैंप कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम-1884 व विस्फोटक नियमों व जिला मजिस्ट्रेट, नूंह के रूप में अन्य सक्षम शक्तियों के तहत आदेश पारित कर ग्रीन पटाखों को छोड़कर संयुक्त व लड़ी पटाखों सहित अन्य सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने व उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश पारित कर दिए हैं, जोकि जिला में 22 अक्टूबर से 31 जनवरी, 2025 तक लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले सर्दी के मौसम में अक्टूबर से जनवरी तक वायु प्रदूषण में वृद्धि की संभावना अधिक रहती है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उच्च वायु प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ गंभीर पर्यावरणीय जोखिम पैदा करता है, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से मौजूद श्वसन और हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए। इसलिए जिलावासियों से अपील है कि वे जिला प्रशासन के आदेशों की अनुपालना में सहयोग करें तथा सीमित अवधि में केवल ग्रीन पटाखे ही चलाएं। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक नूंह, जिला नगर आयुक्त, सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सभी बीडीपीओ, डीएसपी, ई.ओ. व सचिव शहरी समितियां, सभी पुलिस थानों के एसएचओ, अग्निशमन अधिकारी तथा अन्य अग्निशमन कार्यालय कर्मचारी को भी इन आदेशों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन आदेशों का पालन न करने या उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक नियम, 2008 की सुसंगत धाराओं के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।