नगर पालिका कनीना के चुनाव के पहले दिन कोई भी नामांकन नहीं हुआ दाखिल
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अध्यक्ष वे पार्षद के लिए 17 फरवरी तक एसडीएम कोर्ट रूम में दाखिल किए जा सकते हैं नामांकन
City24news/सुनील दीक्षित
कनीना । आगामी 2 मार्च को होने वाले कनीना नगरपालिका चुनाव को लेकर मंगलवार से नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य शुरू हो गया है | लेकिन नामांकन के पहले दिन आज कोई भी नामांकन दाखिल नहीं हो सका।ईधर चुनाव को लेकर नागरिकों में उत्साह बना हुआ है। एसडीएम डाॅ जितेंद्र सिंह अहलावत की ओर से 14 वार्डों के लिए बनाए गए सभी 14 मतदान केंद्रो का निरीक्षण किया जा चुका है। जहां मतदान के दौरान जरूरी सुविधाएं तथा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए जाएगें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वार्ड के लिए मतदान केंद्र बनाया गया है। कनीना में इस बार नगरपालिका चेयरमैन का सीधा चुनाव होगा। यह पद सामान्य श्रेणी की महिला के लिए आरक्षित किया गया है | कनीना में कुल 10413 मतदाताहैं जो प्रधान तथा पार्षदों का चुनाव करेगें। 6 जनवरी को अंतिम तिथि मानकर तैयार की गई मतदाता सूचि के मुताबिक 14 वार्डों में कुल 10413 मतदाता हैं। वार्ड एक में 648, दो में 877, तीन में 869, चार में 658,पांच में 794,छह में 687,सात में 797, आठ में 798, नो में 727, दस में 664,ग््यारह में 663, बारह में 813, तेरह में 770 तथा चैदह में 649 मतदाता शामिल हैं।
17 फरवरी तक एसडीएम कोर्ट रूम में दाखिल किए जा सकेगें नामांकन
नगरपालिका प्रशासक एवं चुनाव के आरओ एसडीएम डाॅ जितेंद्र सिंह अहलावत ने बताया कि नगर पालिका कनीना में 2 मार्च को होने वाले आम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 11 फरवरी से शुरू हो चुकी है, इसके पहले दिन कोई भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया। एसडीएम कनीना के कोर्ट रूम में नामांकन दाखिल होंगे। उन्होंने बताया कि 17 फरवरी तक सुबह 11 बजे से सायं तीन बजे के बीच नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 12 और 16 फरवरी को अवकाश के दिन नामांकन दाखिल नहीं होंगे। 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 19 फरवरी को 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 2 मार्च को सुबह 8 से सांय 6 बजे तक मतदान होगा। 12 मार्च को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। उन्होंने बताया कि इन चुनावों के लिए प्रधान व सदस्य के लिए चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की गई है। नगर पालिका प्रधान के लिए चुनाव खर्च सीमा 12.50 लाख रुपए निर्धारित की गई है जबकि सदस्य के लिए 3 लाख रुपए चुनाव खर्च सीमा निर्धारित है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का ब्यौरा चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर-अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में देना होगा। ऐसा न करने की सूरत में प्रत्याशी को अगले 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है |