वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए कलेक्टर रेट हुए प्रभावी

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City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा के निर्देशानुसार जिला नूंह में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति पंजीकरण हेतु नए कलेक्टर रेट बीते दिन 4 अगस्त से प्रभावी कर दिए गए हैं। 

 उपायुक्त ने बताया कि जिला नूंह के सब रजिस्ट्रार नूंह, तावड़ू, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना व संयुक्त सब रजिस्ट्रार नगीना, इंडरी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी संपत्ति पंजीकरण नए निर्धारित कलेक्टर रेट के अनुसार की जाएं। नए कलेक्टर रेट में संशोधन का उद्देश्य संपत्ति के लेन-देन में पारदर्शिता लाना तथा सरकारी राजस्व को सुनिश्चित करना है। सभी संबंधित उप-मंडल अधिकारियों, तहसीलदारों एवं रजिस्ट्रार कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नए कलेक्टर रेट के अनुसार ही कार्य करें। उन्होंने बताया कि नए कलेक्टर रेट को जिला के वैब हैरिस पोर्टल पर आमजन की जानकारी के लिए अपलोड कर दिया है।

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