न्यायिक परिसर में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन- सीजेएम

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दोनों पक्षों की सहमति से होगा मामले का निपटारा
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार, 10 मई को नूंह न्यायिक परिसर सहित पुन्हाना व फिरोजपुर झिरका में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में आम नागरिक आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से मामले का निपटारा करवा सकते हैं।

सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव नेहा गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, एनडीपीएस एक्ट, फौजदारी, दीवानी, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है। 

सीजेएम नेहा गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों क सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद को निपटाया जाता है। लोक अदालत में वादी को शीघ्र व सुलभ न्याय मिलता है। कोई निर्धन परिवार है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से नि: शुल्क कानूनी सहायता मुहैया करवाई जाती है।

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