2 मार्च को होगा नगर पालिका तावड़ू का चुनाव: रिटर्निंग अधिकारी संजीव कुमार
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– नगर पालिका तावड़ू चुनाव के लिए 11 से 17 फरवरी तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया।
– 18 फरवरी को होगी दस्तावेजों की जांच, 19 फरवरी को तीन बजे तक लिए जा सकते हैं नामांकन वापस।
– सभी 16 वार्डों में कुल 17 हजार 360 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | रिटर्निंग अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी (ना.) तावड़ू संजीव कुमार ने बताया कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई अधिसूचना अनुसार जिला नूंह के अधीन आने वाली नगर पालिका तावड़ू के चुनाव रविवार 2 मार्च को होंगे। नगर पालिका चुनाव की घोषणा के साथ ही नगर पालिका तावड़ू में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसकी सभी को अनुपालना करनी होगी।
नपा चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी (ना.) तावड़ू ने बताया कि चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति मंगलवार 11 फरवरी से सोमवार 17 फरवरी तक प्रात: 11 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक राजपत्रित अवकाश को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में अपना नामांकन-पत्र दाखिल कर सकते हैं। मंगलवार 18 फरवरी को प्रात: 11.30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार बुधवार 19 फरवरी को सुबह 11 से दोपहर बाद 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन 3 बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद बुधवार 19 फरवरी को ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों व मतदान केन्द्रों की सूची निर्धारित स्थान पर चस्पा कर दी जाएगी। रविवार 2 मार्च को सुबह 8 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान के उपरांत बुधवार 12 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना करवाई जाएगी और मतगणना पूरी होने के उपरांत चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नपा तावड़ू में सभी 16 वार्डों में कुल 17 हजार 360 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 9 हजार 10 पुरुष मतदाता है व 8 हजार 350 महिला मतदाता शामिल हैं।
रिटर्निंग अधिकारी तावड़ू संजीव कुमार ने बताया कि नगर पालिका चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 12 लाख 50 हजार रुपए तथा पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर उपायुक्त या राज्य चुनाव आयोग की ओर से अधिकृत अधिकारी के पास जमा करवाना होगा। अगर किसी प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे उसका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए उसे स्थानीय हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में पूरी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी। चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने में ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया जाएगा।