जिला नूंह में मोबाइल इंटरनेट व बल्क एसएमएस सेवाएं 22 जुलाई सायं 6 बजे तक रहेंगी निलंबित
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा ने आदेश किए पारित
नूंह | अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा अनुराग रस्तोगी की ओर से जिला नूंह में दूरसंचार अधिनियम-2023 की धारा 20(2) व दूरसंचार सेवाओं के अस्थाई निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2(1) के तहत मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 2जी, 3जी, 4जी, 5जी, सीडीएमए व जीपीआरएस व बल्क एसएमएस (बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) तथा वाइस काॅल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को आज 21 जुलाई सायं 6 बजे से 22 जुलाई 2024 सायं 6 बजे तक निलंबित करने के आदेश पारित किए गए हैं। इस संबंध में उचित कार्यवाही के लिए हरियाणा की सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य हरियाणा द्वारा जिला नूंह क्षेत्र में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। जिला में यह आदेश आज 21 जुलाई को सायं 6 बजे से 22 जुलाई को सायं 6 बजे तक लागू रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग से भड़काऊ सामग्री, झूठी अफवाहों के प्रसार से जिला नूंह में सार्वजनिक संपत्तियों व सुविधाओं को नुकसान, कानून एवं शांति व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना को रोकने के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा मोबाइल इंटरनेट सेवाओं से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी गलत सूचना व अफवाहों के प्रसार के साथ भीड़ को इक्ट्ठा व संगठित कर किसी अन्य को गंभीर क्षति पहुंचाने, आगजनी या बर्बरता व अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की संभावना को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित की गई हैं।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सुविधा व लोगों की बुनियादी घरेलू जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉइस कॉल, कॉर्पोरेट और घरेलू ब्रॉडबैंड व लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को इसमें छूट दी गई है।