पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में अधिक से अधिक जागरूकता लाई जाए – उपायुक्त अखिल पिलानी

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– उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ योजना की प्रगति की समीक्षा की
City24News/अनिल मोहनिया

नूंह | उपायुक्त अखिल पिलानी ने शुक्रवार को जिला में पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी एवं बेहतर क्रियान्वयन को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता अनिल सौलंकी ने योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की।

 उपायुक्त ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना न केवल उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत प्रदान करेगी, बल्कि स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए जिले को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ठोस प्रयास किए जाएं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए।

 उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों के ऑनलाइन आवेदन समय पर पूर्ण करवाए जाएं तथा सब्सिडी, सोलर इंस्टॉलेशन एवं निरीक्षण से संबंधित प्रक्रियाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने एलडीएम को बैंक स्तर पर योजना से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी बीडीपीओ को ग्राम पंचायतों के माध्यम से योजना का प्रचार-प्रसार तेज करने के निर्देश भी दिए गए। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों से लक्ष्य निर्धारित समय में पूर्ण कर आमजन को योजना का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए सक्रिय प्रयास करने को कहा।

 बैठक में बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता अनिल सौलंकी ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि 2 किलोवाट तक सोलर सिस्टम पर अधिकतम 60 हजार रुपये तथा 3 किलोवाट तक 78 हजार रुपये की केंद्रीय सब्सिडी दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा भी इस योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अंत्योदय परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, उन्हें प्रति किलोवाट 25 हजार रुपये (अधिकतम 2 किलोवाट तक) की सहायता दी जाती है। वहीं जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक है, उन्हें प्रति किलोवाट 10 हजार रुपये (अधिकतम 2 किलोवाट तक) सहायता का प्रावधान है। अंत्योदय परिवारों के लिए केंद्रीय एवं राज्य सहायता को मिलाकर 2 किलोवाट तक अधिकतम 1 लाख 10 हजार रुपये की राशि निर्धारित की गई है। निगम के कार्यकारी अभियंता ने यह भी बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा लाभार्थियों को 6 प्रतिशत वार्षिक (0.5 प्रतिशत प्रतिमाह) की दर से ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

 इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त दलबीर सिंह, एलडीएम सागर फलदू, एसडीओ नूंह अमित यादव, एसडीओ नगीना दीपक, एसडीओ सोहना मुकेश गौड़, एसडीओ फिरोजपुर-झिरका धनश्यामदास सहित सभी बीडीपीओ एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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