फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025: उपायुक्त

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समाचार गेट/संजय शर्मा
फरीदाबाद। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2025 की फसलों का बीमा कराने की प्रक्रिया 1 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है और किसानों के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। उन्होंने जिला के सभी किसानों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले ही अपनी फसलों का बीमा जरुर करवा लें।
उप कृषि निदेशक डॉ० अनिल सहरावत ने अवगत करवाया है कि यह भारत सरकार की किसान हित में एक महत्वाकांक्षी योजना है। फसल बीमा के लिए हरियाणा सरकार द्वारा फरीदाबाद जिले में एग्रीकल्वर इंश्योरेश कम्पनी को अधिकृत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ 2025 में धान, बाजरा, मक्का और कपास की फसल को बीमित फसलों की श्रेणी में रखा गया है। खरीफ 2025 में हरियाणा सरकार द्वारा फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निधारित की गई है। जिन किसान भाइयों को खरीफ 2025 में अपनी फसलों का बीमा करवाना है, वे सभी किसान 31 जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत संबधित दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड, किस किला नंबर में कौन सी फसल बोई गई है। जमाबंदी प्रमाणित बुवाई पत्र और मेरी फसल मेरा ब्योरा के साथ संबंधित बैंक या सीएससी केंद्र के माध्यम से फसल बीमा करवा सकते है। जिन किसानों ने किसी भी बैंक की शाखा से केसीसी बनवा रखा है, वे सभी किसान उपरोक्त दस्तावेज लेकर अपनी बैंक शाखा में जाकर अपना बीमा करवाए। यदि किसी किसान ने केसीसी बना रखा है, लेकिन वह अपना फसल का बीमा नहीं करवाना चाहता तो वह संबंधित बैंक शाखा में स्वयं जाकर लिखित में प्रार्थना पत्र दें अन्यथा उसका बैंक रिकॉर्ड अनुसार बीमा राशि काट दी जाएगी। यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। जिन किसान को अपनी फसल तबदील करवानी है, वे संबधित ऋणदाता बैंक में वे व्यक्तिगत रूप से अपनी बैंक शाखा में जाकर कट ऑफ डेट के 2 दिन पहले अर्थात् 29 जुलाई 2025 तक अपनी फसल को तबदील करवा कर खेत में बोई गई सही फसल दर्ज करवा सकते हैं।

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