कावड़िए वाहनों पर नहीं बजा सकेगें डीजे, घातक हथियार रखने पर भी रोक
-जिलाधीश ने पारित किए आदेश
City24news/सुनील दीक्षित
कनीना | बाघेश्वर धाम बागोत में आगामी 23 जुलाई को आयोजित होने वाले कांवड मेले को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिलाधीश डॉ. विवेक भारती ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 23 जुलाई तक महेंद्रगढ जिले में कावड़ियों के वाहनों पर डीजे बजाने तथा अपने साथ घातक हथियार लेकर चलने व रखने पर पाबंदी लगा दीहै। उन्होंने कहा कि सावन माह के चलते 23 जुलाई तक शिवरात्रि पर कावड़ यात्रा एवं मेला शुरू होने जा रहा है। इस दौरान कावड़ियों द्वारा वाहनों में डीजे अथवा लाऊड स्पीकर आदि लगाकर तेज आवाज में बजाया जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण व दुर्घटना को बढ़ावा मिलता है। कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिवरात्री तक कांवड़ियों के वाहनों पर डीजे लगाने व बजाने के अलावा शस्त्र तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, हॉकी, बैट, जेली, चाकू, साईकिल चेन और अन्य वस्तुएं जिन्हें घातक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता हो को लेकर चलने व रखने पर प्रतिबन्ध रहेगा। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।