चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के 3 दिनों के अंदर-अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में 3 -3 प्रतियां देना अनिवार्य : डीसी

0

City24news/निकिता माधौगढ़िया
रेवाड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर लगाई गई आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत चुनाव घोषणा पत्र के संबंध में जारी निर्देशानुसार सभी राजनीतिक पार्टियों या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करने की तिथि के बाद 3 दिनों के अंदर-अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में हिंदी व अंग्रेजी में तीन-तीन प्रतियां जमा करवानी होंगी। 

डीसी ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन करें और चुनाव के दौरान इसकी पूर्णत: अनुपालना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के पैरा-8 के उप क्रमांक (।।।) के अनुसार चुनाव घोषणा पत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और वादों की विश्वसनीयता के हित में, यह अपेक्षा की जाती है कि घोषणापत्र वादों के औचित्य को भी प्रतिबिंबित करे और मुख्य रूप से इसके लिए वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के तरीकों और साधनों को रेखांकित करें और मतदाताओं का विश्वास केवल उन वादों को पर होना चाहिए जिनका पूरा होना संभव हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक-चरण चुनाव के मामले में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत निर्धारित निषेधाज्ञा अवधि के दौरान घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *