यूपीएससी की विभागीय परीक्षाओं के मद्देनजर फरीदाबाद में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू: आयुष सिन्हा
समाचार गेट/संजय शर्मा
फरीदाबाद। जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि यूपीएससी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित संयुक्त सेक्शन ऑफिसर्स (ग्रेड-बी) एलडीसीई-2025 तथा संयुक्त स्टेनोग्राफर्स (ग्रेड-बी एवं ग्रेड-टी) एलडीसीई (वर्ष 2019, 2020 व 2021) के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष आयोजन के लिए फरीदाबाद जिला प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाए हैं। ये परीक्षाएं जिले के एक परीक्षा केंद्र पर 13 दिसंबर 2025 को प्रातः 10 से 12 बजे एवं दोपहर 12:30 से सायं 4:30 बजे तथा 14 दिसंबर 2025 को प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होंगी। परीक्षाओं के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अव्यवस्था से बचने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निषेधाज्ञा लागू की गई है।
जिला जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि परीक्षा केंद्र के आसपास भीड़ जमा होने से परीक्षार्थियों एवं ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को असुविधा, बाधा अथवा किसी प्रकार की चोट की आशंका हो सकती है, जिससे सार्वजनिक शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
इसी क्रम में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट फरीदाबाद द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि 13 दिसंबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 तक फरीदाबाद जिले के सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों (संलग्न सूची अनुसार) के 200 मीटर के दायरे में व्यक्तियों के जमावड़े एवं अनावश्यक आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट मशीनों के संचालन पर भी रोक रहेगी।
जिला प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि परीक्षाओं का सुचारु, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजन प्रशासन की प्राथमिकता है। आमजन से अनुरोध है कि वे आदेशों का पालन करें और परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होने दें।
उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
