नूंह में नाबालिग से दुष्कर्म के मामलें में आरोपी को 20 वर्ष की सजा, 25 हजार रुपये जुर्माना।
City24News/सुनील दीक्षित
नूंह | नूंह जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने एक संवेदनशील मामलें में आरोपी शकील पुत्र रुजदार को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं में भी सजाएं सुनाई गईं है । मामला वर्ष 2022 का है, जब थाना फिरोजपुर झिरका में एफआईआर दर्ज की गई थी।
18 जुलाई 2022 की रात करीब 8 बजे दोषी शकील ने फोन करके पीड़ित की 10 वर्षीय बेटी और बेटे को दुकान से सामान दिलाने के बहाने घर से बुलाया । रास्ते में आरोपी ने लड़के को मारपीट कर 50 रुपये देकर भगा दिया और लड़की को अपने घर ले जाकर कमरे में बंद कर बुरी तरह पीटा तथा उसका यौन शोषण किया । आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो जान से मार देगा । पीड़िता घर लौटी, लेकिन डर के मारे चुप रही। अगली सुबह उसके चेहरे पर चोट के निशान देखकर परिजनों ने पूछताछ की, तब पूरा मामला सामने आया। शिकायत पर पुलिस ने धारा 323, 341, 366, 506 आईपीसी तथा धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अशु संजीव तिंजन की अदालत में कई वर्ष तक मामलें की सुनवाई चली । नूंह पुलिस द्वारा जुटाए गए जरूरी सबूत और करीब 17 गवाहों के बयानों के आधार पर 17 दिसंबर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और 19 दिसंबर को दोषी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये की जुर्माना भरने की सजा सुना दी। पीड़ित पक्ष ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। मामलें में नूंह पुलिस की मजबूत पैरवी के आधार पर यह सजा सुनाई गई है।
