अगर विंटर वेकेशन में स्कूल खोला तो होगी मान्यता रद्द

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हरियाणा के निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग हुआ सख्त
City24news/कृष्णा शर्मा
चंडीगढ़। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने 1 से 15 जनवरी तक शीतकालीन छुट्टियों की घोषणा कर दी है। शिक्षा विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 15 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। ये आदेश सरकारी के साथ सभी प्राइवेट स्कूलों सहित नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों में लागू होंगे। आदेश में विभाग ने निजी स्कूलों को सख्त हिदायत दी है। अगर विंटर वेकेशन में किसी भी निजी स्कूल को खोला गया तो उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी। ये आदेश सरकारी और प्राइवेट, दोनों ही स्कूलों में लागू किए गए हैं। इस संबंध में राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी के साथ स्कूल मुखियों और प्रभारियों को भी इन्हें सख्ती से लागू करने को कहा गया है।16 जनवरी को खोले जाएंगे स्कूल
एईओ हरवीर नागर ने बताया कि

आदेश के मुताबिक 1 से 15 जनवरी तक प्रदेश के सभी स्कूल बंद रहेंगे। 16 जनवरी को स्कूल खोले जाएंगे। 

उन्होंने कहा कि आदेश में यह भी कहा गया है कि इन छुटि्टयों के दौरान CBSE, ICSE बोर्ड आदि के नॉर्म्स के अनुसार बोर्ड कक्षाओं (10वीं और 12वीं) के लिए निर्धारित शेड्यूल के अनुसार स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए स्कूल में बुलाया जा सकता है।शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश
शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक उनके पास रिपोर्ट पहुंची हैं कि किसी न किसी बहाने निजी स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसमें स्कूल स्टाफ को भी बुलाया जा रहा है। अगर स्कूल खोलने पर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार स्कूल होगा। अगर शीतकालीन छुटि्टयों के दौरान कोई स्कूल खोलता है तो उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उस स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश भी की जा सकती है। किसी भी अप्रिय घटना के लिए स्कूल खुद जिम्मेदार होगा।

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