हाईकोर्ट की समय सीमा समाप्त, नहीं किया गया बागोत के मोहित का अंतिम संस्कार
हाईकोर्ट में कैलाश चंद की अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई कर 3 दिन में अंतिम संस्कार करने के दिए थे आदेश
City24news/सुनील दीक्षित
कनीना । कनीना खंड के गांव बाागोत निवासी मोहित सुसाइड केस में हाईकोर्ट के आदेश की समयसीमा समाप्त होने के बावजूद मृतक का दाह संस्कार नहीं किया जा सका है। जिसे लेकर पुलिस एवं प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में रिप्लाई दी जाएगी। एसडीएम जितेंद्र सिंह अहलावत एवं डीएसपी दिनेश कुमार इस मामले सहित मानव अधिकार आयोग में भेजी दरखास्त के संदर्भ में सोमवार सुबह चंडीगढ प्रस्थान कर गए। जहां अथोरिटी के फैसले का सांय तक इंतजार है।
मृतक के पिता कैलाशचंद द्वारा पिछले सप्ताह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ में अर्जी दाखिल कर आरोप एवं हालात बयां किए थे। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश हरप्रीत सिह बरार ने कैलाशचंद को फांसी लगाकर मरे युवक मोहित, 26 वर्ष का 3 दिन में अंतिम संस्कार करने के आदेश दिए थे। तीन दिन का समय रविवार, 19 जनवरी को पूरा हो गया है लेकिन शव का दाह संस्कार नहीं किया गया है।
हाईकोर्ट के न्यायधीश ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी कर अर्जी में लगाए गए आरोपों की जांच आईपीएस अधिकारी से करवाने तथा मृतक के पिता को भी शामिल तफ्तीश होेने के भी आदेश दिए थे। कोर्ट के इस आदेश के बाद ग्रामीणों एवं जिला प्रशासन ने राहत की संास ली थी। लेकिन कोर्ट के आदेश की समयावधि समाप्त होने के बावजूद भी स्थिति जस की तस है। हालांकि पिछले समय कैलाशंचद द्वारा शव का मणिकर्णिका घाट,काशी, वाराणसी में अंतिम संस्कार करने की बात कही जा रही थीकेस दर्ज होेने के बाद परिजन शव का मणिकर्णिका घाट,काशी, वाराणसी में अंतिम संस्कार करने की कह रहे थे।
बीते शुक्रवार को एसडीएम जितेंद्र सिंह, थाना इंचार्ज मुकेश कुमार, युद्धवीर सिंह, कानूनगो उमेद सिंह जाखड, पटवारी प्रदीप कुमार, विक्रम सिंह, सुधीर कुमार होई कोर्ट का नोटिस तामील करवाने बागोत गए थे जिसे कैलाशचंद ने पहले एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए लेने से मना कर दिया था। केस दर्ज होने के बाद मोहित का अंतिम संस्कार करने करने की बात कही।
उल्लेखनीय है कि कैलाश चंद के 26 वर्षीय युवक मोहित द्वारा बीती 13 दिसंबर 2024 की रा़त्री को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मोहित इस दिन किसी बर्थडे पार्टी में सरीक होकर आया था। जिसकी सूचना मिलने पर कनीना सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे उपनागरिक अस्पताल कनीना में भिजवाकर शनिवार 14 दिसंबर 2024 को उसका पोस्टमार्टम करवा दिया था। मृतक युवक के पिता ने प्रदेश के पूर्व मंत्री सहित 8 व्यक्तियों के विरूध कार्रवाई की मांग को लेकर शव लेने से मना कर दिया था। पुलिस प्रशासन ने इस सम्बंध में साक्ष्य उपलब्ध करवाने को कहा। जिन्हें वे पेश नहीं कर सके। पिछले 38 दिन से मृतक युवक का शव एसडीएच कनीना के फ्रीजर में रखा हुआ है। जिसमें संक्रमण पनप रहा है। शव का अंतिम संस्कार नहीं करने को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है।