सरकार ने बाढ़ प्रभावितों के लिए आर्थिक सहायता राशि की निर्धारित – उपायुक्त अखिल पिलानी

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– मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये व अंग हानि होने पर मिलेेगी 2.5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद 
City24news/अनिल मोहनिया

नूंह | जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास में मदद करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में आर्थिक सहायता राशि तय की है। यह सहायता राशि प्रभावित परिवारों को नुकसान की भरपाई व जनजीवन को पुन: व्यवस्थित करने में सहायक होगी।

 सरकार की ओर से निर्धारित राशि के अनुसार, बाढ़ के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को चार लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। किसी व्यक्ति को 40 से 60 प्रतिशत तक अंग हानि होने पर उसे 74 हजार रुपये और 60 प्रतिशत से अधिक अंग हानि होने पर 2.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। मैदानी क्षेत्र में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान पर एक लाख 20 हजार रुपये और पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे मकानों पर एक लाख 30 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं पक्के मकान के आंशिक रूप से 15 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त होने पर पर दस हजार रुपये तथा कच्चे मकान 15 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त होने पर पांच हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। गांव में यदि किसी दुकान, संस्थान या उद्योग को सौ प्रतिशत हानि हुई है तो एक लाख रुपये या वास्तविक हानि के बराबर राशि दी जाएगी। इसी प्रकार व्यावसायिक हानि की श्रेणी में एक से पांच लाख रुपये तक की हानि पर 1.75 से 3.05 लाख रुपये और पांच लाख रुपये से अधिक की हानि पर 3.05 लाख रुपये के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि दी जाएगी। 

 उन्होंने बताया कि फसल हानि होने पर किसानों को प्रति एकड़ सात हजार से पंद्रह हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी। दुधारू पशु जैसे भैंस, गाय और ऊंटनी की मृत्यु होने पर 37,500 रुपये व भेड़, बकरी या सूअर के मरने पर चार हजार रुपये और दूध न देने वाले पशु जैसे ऊंट, घोड़ा या बैल के मरने पर 32 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं मुर्गी पालन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अधिकतम दस हजार रुपये दिए जाएंगे।

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