हरियाणा श्रम विभाग श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध : उपायुक्त 

0

 City24news@अनिल मोहनियां
नूंह | उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याणार्थ शुरू की गई नई पहल ई-श्रम पोर्टल को हरियाणा में मजबूती से लागू किया जा रहा है। इसके तहत श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का पंजीकरण फिर से शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा श्रम विभाग श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार और निर्माण श्रमिक आदि आते हैं। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म असंगठित श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं से जोडऩे के लिए बनाया गया है।

उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि ई-श्रम पोर्टल केवल एक डिजिटल मंच नहीं, बल्कि यह असंगठित कामगारों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाने की एक पहल है। अभी असंगठित श्रमिकों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से जोड़ा जा रहा है ताकि वे सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ ले सकें। उन्होंने सभी असंगठित श्रमिकों से आह्वïन किया कि वे ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण जल्द से जल्द करवाना सुनिश्चित करें। श्रम विभाग द्वारा हरियाणा के सभी जिलों में ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए एक विशाल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को 12-अंकीय यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) दिया जाएगा जो श्रमिक के पूरे जीवनकाल के लिए वैध होगा। साथ ही श्रमिकों का कौशल मानचित्रण भी किया जाएगा जहां श्रमिक अपने हुनर की पूरी जानकारी रजिस्टर करेंगे, जिसकी मदद से नियोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि कोई भी श्रमिक eshram.gov.in पर स्वयं पंजीकरण कर सकता है या निकटतम सामान्य सेवा केंद्र या सरल केंद्र पर जा सकता है। पंजीकरण के बाद श्रमिक अपनी जरूरत अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं। अब अप्रवासी श्रमिक भी श्रम विभाग में अपना पंजीकरण अवश्य करायें और विभाग द्वारा दी जा रही सभी योजनाओं का लाभ उठायें।

श्रम पोर्टल पर कौन पंजीकरण कर सकता है :

उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर छोटे और सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर, बटाईदार, मछुआरे, पशुपालन के क्षेत्र में शामिल लोग, बीड़ी बनाने वाले, लेबलिंग और पैकिंग, भवन और निर्माण श्रमिक, चमड़े उद्योग के क्षेत्र में शामिल श्रमिक अपना पंजीकरण कर सकते हैं। साथ ही, बुनकर, बढ़ई, नमक श्रमिक, ईट भट्टों और पत्थर खदानों में काम करने वाले श्रमिक, श्रमिक आराघर, घरेलू कामगार, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, रेशम उत्पादन श्रमिक, टेनरी श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, एमएनजीआर ए श्रमिक, आशा वर्कर्स , प्रवासी श्रमिक भी ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की पात्रता मानदंडों के अनुसार श्रमिक की आयु 16-59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह श्रमिक ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए और न ही आयकर दाता नहीं होना चाहिए। श्रमिक अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार लिंक बैंक खाता इत्यादि से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *