बच्चों के कल्याण के लिए सरकार चला रही कई योजनाएं
City24news@अशोक कौशिक
नारनौल। हरियाणा सरकार स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत एकल अभिभावक के बच्चे व अनाथ एवं गम्भीर बिमारी से पीड़ित अभिभावकों के स्कूल में जाने वाले बच्चों को 4 हजार रुपए प्रति बच्चा दो बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसके लिए पात्र नागरिक जिला बाल संरक्षण ईकाई महिला एवं बाल विकास विभाग के शास्त्री नगर महेंद्रगढ़ रोड़ नारनौल में स्थित कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार बच्चों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इनमें स्पॉन्सरशिप एवं फॉस्टरकेयर योजना बहुत महत्वपूर्ण है।
स्पॉन्सरशिप एवं फॉस्टरकेयर स्कीम का फायदा लेने के लिए बच्चा स्कूल में पढ़ता हो तथा बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। बच्चा संबंधित जिला का निवासी हो तथा वह अनाथ या एकल अभिभावक होना चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चा किसी अन्य विभाग से आर्थिक सहायता ले रहा है तो इस योजना का पात्र नहीं होगा। आवेदक के परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र में 72000 व शहरी क्षेत्र में 96000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चा जिसके पास रह रहा है, वो सरकारी नौकरी व सरकारी पेंशन नहीं ले रहा हो।
इस स्कीम के तहत 3 वर्ष के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। किसी विशेष परिस्थिति में ही इन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है।
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ये कागजात साथ लगाएं
1. स्कूल से बच्चे के बारे में प्रमाण-पत्र ।
2. मृतक माता/पिता के मृत्यु प्रमाण-पत्र की फोटो कॉपी ।
3. बच्चा जिसके पास रहता है उसके राशन कार्ड की फोटो कॉपी ।
4. बच्चा जिसके पास रहता है उसके आधार कार्ड की फोटो कॉपी व बच्चे के साथ उसकी फोटो ।
5. परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र में 72000 व शहरी क्षेत्र में 96000 रूपए का आय प्रमाण-पत्र।
6. बच्चे के जन्म प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड की फोटो कॉपी ।
7. ग्राम सरपंच वार्ड मेम्बर व आंगनवाड़ी से बच्चे व उसके परिवार के बारे में प्रमाण पत्र ।
8. बच्चा जिसके साथ रहा है, उसकी तरफ से शपथ-पत्र दिया जाएगा कि बच्चा किसी अन्य विभाग से आर्थिक सहायता नहीं ले रहा है।