सरकार किसानों को सोलर ऊर्जा पम्प पर दे रही 75 प्रतिशत अनुदान

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City24news@अशोक कौशिक

नारनौल। हरियाणा सरकार ने किसानों को खेतों में सोलर पैनल कनेक्शन देने के लिए हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से जिला के किसानों के लिए 3 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी सोलर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए किसान सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अभी तक जिस लाभार्थी ने हिस्सा जमा नहीं करवाया है वे भी नए सिरे से आवेदन करेंगे। बिना लाभार्थी हिस्सा के जमा किए गए आवेदन को रद्द माना जाएगा।

यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबूलाल करवा ने बताया कि इसमें बिजली आधारित कनेक्शन (डीएचबीवीएन) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण (सरेंडर) करना पड़ेगा।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2021 तक के मौजूदा किसान जिन्होंने 1 एचपी से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि टयूबवैल के लिए डीआईएससीसीओएम (डीएचबीवीएन) में आवेदन किया था उन्हें पीएम कुसुम योजना के तहत उन्हें सोलर पम्प कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। किसान अपने खेत के साइज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाइप और पंप का चयन करें। 

उन्होंने बताया कि खण्ड नांगल चौधरी, निजामपुर व नारनौल के केवल वहीं किसान सोलर पम्प लगवाने के पात्र होंगे जो किसान पहले से ही डीजल पम्प सैट या जैरनेटर सैट से अपनी खेती का कार्य कर रहे हैं तथा साथ में सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई व भूमिगत पाईप लाईन इत्यादि यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। 

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी किसानों को आवश्यक दस्तावेज परिवार पहचान पत्र, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पम्प न हों, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबन्दी फर्द होना आवश्यक है। किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाईपलाईन स्थापित हो या पम्प लगाने से पहले स्थापित कर लेगें (प्रमाण पत्र शपथ पत्र), अपलोढ करना अति आवश्यक है । जिले के किसान, गऊशाला, जल उपयोक्ता संगठन व समुदाय/समूह आधारित सिंचाई आवेदन कर सकते हैं । 

-ऐसे करें आवेदन

किसान आवेदन करते समय अपना लाभार्थी हिस्सा चालान में दर्शीत वर्चुअल बैंक अकाउंट (जो सभी आवेदकों का अलग-अलग होगा) के माध्यम से आरटीजीएस, एनईएफटी या  ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर करवाएं। किसान अपने ऑनलाइन आवेदन में सोलर पम्प की क्षमता अनुसार लाभार्थी हिस्सा जैसे 3 एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक, 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल, तथा 10 एचपी डीसी सबमर्सिबल और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल सामान्य कंट्रोलर के साथ, तथा 10 एचपी डीसी सबमर्सिबल और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल यूनिवर्सल चार्ज कंट्रोलर के साथ जमा करवाएगा । इसके बाद सरल पोर्टल पर दोबारा जाकर पेमेंट वैलिडेट करने के बाद ही किसान का आवेदन पूरा होगा, अन्यथा किसान का आवेदन पत्र रदद् समझा जाएगा। लक्षित व चयनित किसानों को विभाग द्वारा फर्म के चयन के लिए अलग से समय सीमा दी जाएगी जिससे किसान सरल पोर्टल पर जाकर उपलब्ध फर्मों में से अपनी पसन्द अनुसार फर्म का चयन स्वयं द्वारा किया जाएगा। इसकी समय सीमा विभाग द्वारा अलग से दी जाएगी ।

-जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए जिले के किसान किसी भी कार्य दिवस पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी नारनौल या परियोजना अधिकारी के मोबाइल नंबर 9467538815 व 9416938401 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं।

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