सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक अवधेश कुमार तिवारी ने रविवार को लघु सचिवालय के प्रथम तल पर स्थित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी रूम का निरीक्षण किया
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | हरियाणा विधानसभा आम चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जिला नूंह के पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए नियुक्त सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक अवधेश कुमार तिवारी ने रविवार को लघु सचिवालय के प्रथम तल पर स्थित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी( एमसीएमसी ) रूम का निरीक्षण किया तथा एमसीएमसी टीम की कार्यशैली देखी। उन्होंने कहा कि मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर पेड न्यूज व विज्ञापन पर पैनी नजर रखें और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित होने वाली संदिग्ध प्रचार सामग्री पर तुरंत संज्ञान लें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी किए जाने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों को संबंधित एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन की आवश्यकता होगी। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, रेडियो सहित निजी एफएम चैनल, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले, फोन पर वॉयस मैसेज, बल्क एसएमएस और सोशल मीडिया व इंटरनेट वेबसाइटों में राजनीतिक विज्ञापन, उम्मीदवार व राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा, वहीं प्रिंट मीडिया में मतदान से पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। प्रचार सामग्री का प्रमाण पत्र लेने के लिए 48 घंटे पहले एमसीएमसी के पास प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित फार्म में आवेदन करना होगा। एमसीएमसी कमेटी का कार्य पेड न्यूज पर कार्रवाई करना व मीडिया माध्यमों पर चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन व प्रसारण से पूर्व प्रमाण पत्र प्रदान करना है।
सी-विजिल एप पर आदर्श आचार संहिता से संबंधित मामलों का प्राथमिकता से करवाएं समाधान- चुनाव पर्यवेक्षक
सामान्य पर्यवेक्षक अवधेश कुमार तिवारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए जिला स्तर पर लघु सचिवालय में स्थापित शिकायत मॉनिटरिंग-1950 कंट्रोल रूम, सी-विजिल रूम का भी निरीक्षण किया और संबंधित कर्मचारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला में विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और सी-विजिल अथवा 1950 पर आने वाली शिकायतों अथवा समस्याओं का निराकरण निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करें।