रात्रि दस बजे के बाद जश्न मनाने के लिए फायरिंग व डीजे बजाने पर प्रतिबंध 

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जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किए आदेश
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह । जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिला नूंह में विवाह व अन्य समारोह के दौरान रात्रि दस बजे के बाद जश्न मनाने के लिए फायरिंग व  डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया है। 

जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्टï किया है कि पुलिस विभाग की रिपोट्ïर्स के अनुसार जिले में समारोह व उत्सव के दौरान अधिकृत शस्त्र लाइसेंसधारक आमतौर पर हवाई फायरिंग करते हैं, जिससे मानव जीवन व संपत्ति को खतरा, सार्वजनिक शांति व्यवस्था में बाधा की संभावना रहती है तथा डीजे बजाने के कारण ध्वनि प्रदूषण भी होता है। हाल के दिनों में राज्य के कई जिलों में ऐसी घटनाओं से लोगों के मृत्यु व घायल होने के मामले सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वायरल भी हुए हैं। कानून के अनुसार शस्त्र लाइसेंस धारकों को सुरक्षा कारणों से हथियार रखने की अनुमति दी जाती है, लेकिन वे इन आयोजनों में अन्य व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डालने के लिए उल्लास के नाम पर फायरिंग का सहारा नहीं ले सकते हैं। इन्हीं बिंदुओ के मद्देनजर सभी बैंक्वेट हॉल, होटल मालिक या प्रबंधक आदि को निर्देशित किया गया है कि ऐसे आयोजनों के लिए संबंधित पक्षों से लिखित में आश्वासन लें कि वे समारोह या उत्सव के दौरान किसी भी तरह के हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तथा इन समारोहों में रात 10 बजे के बाद डीजे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डीजे की आवाज निर्धारित वोल्यूम के भीतर ही रहनी चाहिए। इस संबंध में होर्डिंग्स लगाकर इस आशय की चेतावनी प्रदर्शित की जाए। इसके अलावा सभी बैंक्वेट हॉल, होटल के परिसर में सीसीटीवी लगाए जाएं और सीसीटीवी व डीवीआर की भंडारण क्षमता 15 दिनों से कम नहीं होनी चाहिए।

जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक नूंह को इन आदेशों की दृढ़ता से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। इसके अलावा इन आदेशों की प्रतियां जिला, उप मंडल व तहसील कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने तथा जिला वेबसाइट पर अपलोड करने बारे भी निर्देश दिए हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2020 व अन्य संबंधित नियमों के अनुसार अलग से कार्यवाही की जाएगी।

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