नहीं मिल पाएंगे इस बार ई-कॉमर्स के जरिए पटाखे, जब्त होंगे उल्लंघन करने वाले उत्पाद

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-इस बार दिवाली पर पटाखों के लिए तय हुआ समय: सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे तक ही अनुमति
समाचार गेट/संजय शर्मा
फरीदाबाद
। सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा-निर्देशों के साथ एनसीआर जिसमें फरीदाबाद जिला भी शामिल है, में दिवाली पर्व के उपलक्ष्य में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और चलाने की अनुमति प्रदान की है। यह जानकारी देते हुए जिलाधीश (डीसी) विक्रम सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार नीरी(एनईईआरआई) की वेबसाइट से प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री 18 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 2025 तक ही जारी रहेगी। इसकी निगरानी के लिए जिला और खण्ड स्तर पर टीम भी गठित की गई है।  

जिला प्रशासन ने गठित किए निगरानी दल, नीरी वेबसाइट पर दर्ज ग्रीन पटाखों की ही बिक्री की अनुमति, अन्य उत्पाद होंगे जब्त
जिलाधीश विक्रम सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों अनुसार इन उत्पादों की बिक्री पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल निर्दिष्ट स्थानों से ही की जा सकेगी, जिन्हें जिला कलेक्टर/आयुक्त द्वारा  पुलिस अधीक्षक के परामर्श से चिन्हित किया जाएगा और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन के परामर्श से बिक्री के निर्दिष्ट स्थानों पर निगरानी रखने के लिए गश्ती दल गठित करेंगे, जिनमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के क्षेत्रीय कार्यालयों से नामित अधिकारी भी शामिल होंगे। यह गठित दल नीरी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हरित पटाखा उत्पादों और दिए गए पंजीकरणों के साथ व्यक्तिगत निर्माताओं को जारी किए गए क्यूआर कोड की जांच करेगी। यह निर्धारित स्थानों पर नियमित रूप से जांच कर यह सुनिश्चित करेगी कि केवल अनुमति वाले स्थानों पर क्यूआर कोड के साथ उत्पाद ही बेचे जाएं। टीम द्वारा जांच के लिए इन पटाखा उत्पादों के नमूने भी लेंगे, जिन्हें पीईएसओ को भेजा जाएगा। उल्लंघन पाए जाने पर, प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण या बिक्री में शामिल लोगों की जिम्मेदारी होगी, जिन्हें न केवल दंडित किया जाएगा, बल्कि पीईएसओ या नीरी से उनका लाइसेंस/पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा।

दिवाली पर पटाखों के लिए तय हुआ समय: सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे तक ही अनुमति
जिलाधीश ने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस यह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखों का उपयोग दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही सीमित रहे। नीरी द्वारा प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री केवल पीईएसओ से लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही की जाएगी। ऐसे पटाखे जो पंजीकृत/लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं द्वारा निर्मित नहीं है, उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एनसीआर में बेरियम युक्त पटाखों और नीरी द्वारा ग्रीन पटाखे के रूप में अनुमोदित नहीं किए गए पटाखों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी और यदि ये बिक्री के लिए या किसी व्यक्ति/व्यापारी के कब्जे में पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा लड़ी पटाखों का निर्माण या बिक्री प्रतिबंधित की गई।

ई-कॉमर्स के जरिए पटाखों की बिक्री पर सख्त रोक, जब्त किए जाएंगे उल्लंघन करने वाले उत्पाद
जिलाधीश ने बताया कि ई-कॉमर्स नेटवर्क के माध्यम से पटाखों की बिक्री या खरीद नहीं की जाएगी और ऐसे उत्पादों की किसी भी आपूर्ति को रोक लिया जाएगा और उत्पाद को जब्त कर लिया जाएगा। प्रतिबंध लागू होने के बाद समाप्त या रद्द किए गए व्यापारियों के लाइसेंस को वैधानिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

25 अक्टूबर तक वायु गुणवत्ता सूचकांक की मॉनिटरिंग जरूरी
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और एनसीआर के अंतर्गत आने वाले जिलों में स्थित उनके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के परामर्श से, अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी 25 अक्टूबर 2025 तक रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट दाखिल की जाएगी जिसमें प्रत्येक दिन की वायु गुणवत्ता का उल्लेख होगा। ऐसी निगरानी के साथ-साथ, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के क्षेत्रीय कार्यालय, विश्लेषण के लिए अधिक घनत्व वाले स्थानों से रेत और पानी के नमूने भी लेंगे। जिलाधीश ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि यह छूट केवल परीक्षण के आधार पर है और यह केवल निर्दिष्ट अवधि के लिए ही लागू होगी।

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