गंभीर बीमारी से पीड़ित रोगियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाती है सहायता राशि : उपायुक्त प्रशांत पंवार
इलाज पर आने वाले कुल खर्च का अधिकतम एक लाख रुपये या कुल खर्च का 25 प्रतिशत होगी सहायता राशि
मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए अब आम नागरिक सरल पोर्टल पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | जिला उपायुक्त प्रशांत कुमार ने बताया कि जिला में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जिला के विभिन्न जरूरतमंद बीमारी से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए सहायता राशिफल करवाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत लाभार्थियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दी जाने वाली सहायता राशि दी जाएगी, जो इलाज पर आने वाले कुल खर्च का अधिकतम एक लाख रुपये या कुल खर्च का 25 प्रतिशत होगी।
उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए अब आम नागरिक सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है। नई योजना के अनुसार जरूरतमंद रोगी को आर्थिक सहायता के लिए किए गए आवेदन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद ही उसको सांसद, विधायक, नगर परिषद के चेयरमैन, जिला परिषद व पंचायत समिति के चेयरमैन अनुमोदन कर सकते हैं। किसी जनप्रतिनिधि ने आवेदन पर कार्रवाई नहीं की तो पांच दिन में आवेदन उपायुक्त के पास स्वत: आ जाएगा और तहसीलदार व सीएमओ से रिपोर्ट लेंगे। उसके बाद इसे आगे कार्यवाही के लिए चंडीगढ़ भेज दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि जनप्रतिनिधि से अनुमोदन होने के बाद भी वे सीएमओ व तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर शीघ्रता से चंडीगढ़ भिजवाएंगे। इसमें सहायता राशि का भुगतान तत्परता से किया जाएगा। जिससे कि मरीज को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष का लाभ लेने के लिए गंभीर तरह की 25 बीमारियों को सम्मिलित किया गया है। आयुष्मान योजना में भी खर्च अधिक होने पर कार्डधारक सीएम रिलीफ फंड के लिए आवेदन कर सकता है।