फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर किसानों को मिलेगा 50 प्रतिशत का अनुदान : उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के विभागीय www.agriharyana.gov.in
पोर्टल पर 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर व्यक्तिगत किसानों को सुपरसीडर तथा बेलिंग यूनिट पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना में केवल वही किसान पात्र होंगे, जिन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी सीजन एवं
खरीफ-2024 के दौरान पंजीकरण किया हुआ होगा। एक परिवार पहचान पत्र से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है। उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि आवेदन के लिए वैध आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण जो एमएफएमबी में दर्ज हों, फसल अवशेष न जलाने की शपथ व किसान द्वारा पिछले तीन सालों में उसी मशीन पर किसी विभागीय अनुदान का लाभ ना लिया होना
शामिल है। उन्होंने बताया कि आवेदक किसानों की वरीयता सूची ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से जिला
स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चयनित किसानों को पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति सहायक कृषि अभियन्ता कार्यालय में जमा करवानी होगी। किसान अपनी पसंद के किसी भी निर्माता, डीलर जिसकी वैद्य टेस्ट रिर्पोट हो, उसे चुन सकता है। किसान को ऑनलाइन मोड, बैंक, चेक द्वारा मशीन की पेमेंट करनी
होगी, कैश अदायगी मान्य नहीं होगी। इसके अलावा जिन मशीनों की अनुदान राशि एक लाख से ऊपर होगी, उसकी 70 प्रतिशत अनुदान राशि भौतिक सत्यापन के बाद तथा 30 प्रतिशत अनुदान राशि 15 जनवरी के बाद रिवेरिफिकेशन के उपरान्त जारी करने का प्रावधान रखा गया है तथा निर्माता वैलिड टेस्ट रिपोर्ट के साथ विभागय पोर्टल पर रजिस्टर करवा सकते हैं। अधिक
जानकारी के लिए सहायक कृषि अभियन्ता, नूंह के कार्यालय में संपर्क कर सकते है।