मछली पालन के किसान सरल पोर्टल पर करें आवेदन : धर्मेंद्र सिंह 

0

मत्स्य विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को मछली पालन के लिए योजना के तहत दिया जा रहा अनुदानCity24news/अनिल मोहनिया
नूंह | मत्स्य विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वेलफेयर ऑफ शैड्यूलकास्ट फैमिली अंडर फिशरीज सेक्टर स्पेशल कॉम्पोनेंट योजना के अंतर्गत वर्ष 204-25 के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है। 
मत्स्य विभाग के अधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को पंचायती तालाब पट्टे पर लेकर मत्स्य की गतिविधियों को चलाने के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है। मत्स्यकी की विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रथम वर्ष पट्टा राशि के लिए अनुदान, द्वितीय एवं आगामी वर्षों की पट्टा राशि के लिए अनुदान, मछली व मछली उत्पाद के विक्रय (रेहड़ी, गैस, चूल्हा व बर्तन आदि) के लिए अनुदान समेत मत्स्य पालकों को खाद-खुराक की खरीद की राशि पर अनुदान दिया जाता है।

इस तरह कर सकते हैं आवेदन

– मत्स्य किसान इस स्कीम के अंर्तगत अनुदान लेने के लिए सरल पोर्टल पर अपना आवेदन करें।

-लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

– लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।

-लाभार्थी द्वारा किसी भी सरकारी संस्था से मत्स्य पालन का प्रशिक्षण(मछली व मछली उत्पाद विक्रय हेतु रेहड़ी पर अनुदान छोड़कर) प्राप्त होना चाहिए।

-लाभार्थी किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था में कार्यरत नहीं होना चाहिए।

-लाभार्थी द्वारा पट्टा राशि एवं खाद-खुराक पर अनुदान के लिए राजकीय मत्स्य बीज फार्म से मछली बीज खरीद की रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *