सभी को करना होगा निर्वाचन आयोग के आदेशों का पालन
City24news@अनिल मोहनियां
नूंह | भारतीय निर्वाचन आयोग जारी सभी दिशा निर्देशों का आगामी लोकसभा के आम चुनावों के दौरान पालन करना अनिवार्य है। इसमें सभी अधिकारियों व कर्मचारियों सहित राजनीतिक दल, उम्मीदवार और कार्यकर्ता व आम लोग भी शामिल हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने बताया कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है और चुनाव के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। समय और आवश्यकता के अनुसार भविष्य में भी आयोग द्वारा दिशा निर्देशों को जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों व दलों के कार्यकर्ताओं सहित आम लोगों को भी आयोग के आदेशों की पालना करना अनिवार्य है। आयोग के निर्देशों में कोताही करने या दोषी पाए जाने पर सख्त कार्यवाही से गुजरना पड़ सकता है।
आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आम चुनाव की घोषणा के उपरांत नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि, स्थान, समय, नामांकन पत्रों की जांच, पत्र वापिस लेने की तिथि इत्यादि जानकारी सार्वजनिक की जाएगी और यह भी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी कि आरओ के स्थान पर कौन से एआरओ नामांकन पत्र स्वीकार करेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही, आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाने की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनावों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 25 हजार रुपये होगी। अनुसूचित जाति व जनजाति के के लिए आरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों के लिए यह राशि 12,500 रुपये होगी।। सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा। एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र भर सकता है तथा 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है। नामांकन पत्र उम्मीदवार द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा भरा जा सकता है। नामांकन पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता, बल्कि आरओ/एआरओ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से ही प्रस्तुत किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई है तो, उसकी जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। उम्मीदवार को फॉर्म 26 में एफिडेविट के साथ अपने आपराधिक मामले की पूरी जानकारी देनी होगी तथा वह राजनीतिक पार्टी को भी इस संबंध में अवगत करवाएगा। राजनीतिक पार्टी द्वारा ऐसे आपराधिक मामले की जानकारी अपनी पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी। इतना ही नहीं, नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में भी कम से कम 3 बार आपराधिक मामले की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी।