प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा
किसी भी कर्मचारी का मतदान के दिन का नहीं काटा जा सकता है वेतन
City24news/ज्योति खंडेलवाल
पलवल| 29 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव सात चरणों में करवाने की घोषणा के साथ ही आचार सहिंता भी लागू हो चुकी है। हरियाणा प्रदेश में सभी लोकसभा सीटों के लिए मतदान आगामी 25 मई 2024 (शनिवार) को करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत और लोक सभा के चुनाव में मतदान करने के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार किसी नागरिक को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो देश के चुनावी लोकतंत्र के लिए अभिन्न अंग है। इस प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951, (आरपी अधिनियम) के अनुसार प्रत्येक उद्यमी को उस संबंधित क्षेत्र में मतदान के दिन छुट्टी घोषित करनी होगी, जहां मतदान हो रहा है। अधिनियम के अनुसार मतदान के दिन किसी कर्मचारी को सवैतनिक अवकाश दिया जाना चाहिए और उस दिन का उस संबंधित कर्मी का वेतन नहीं काटा जा सकता है।