पेंगलतू में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
city24news@ऋषि भारद्वाज
होडल | जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22 (।) और 23 (॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 जनवरी 2024 को गांव पेंगलतू में पंचायत जोहड क्रमांक 90, 91 व 92 से अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए होडल के बीडीपीओ नरेश कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता-1973 में निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित भूमि एवं उपरोक्त कार्यवाही पर किसी न्यायालय की ओर से कोई रोक/यथास्थिति आदि न हो तथा डीमार्केशन का कार्य नियमानुसार हो और धूल नियंत्रण के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन हो। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और इस संबंध में विभिन्न सीपीसीबी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।