ऑवर ब्रिज के कार्य के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट किए नियुक्त

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 कार्य पूर्ण होने तक एसडीएम पलवल व होडल रहेंगे ऑवरऑल इंचार्ज

City24news/होडल हरिओम भारद्वाज

होडल | जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22, और 23, में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पलवल में राष्टï्रीय राजमार्ग-19 पर बनाए जाने वाले विभिन्न पांच फुट ऑवर ब्रिज के निर्माण के दौरान से आगामी 6 सप्ताह या कार्य पूर्ण होने तक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।

जिलाधीश द्वारा जारी ओदशानुसार राष्टï्रीय राजमार्ग पर गदपुरी टोल प्लाजा, गांव पृथला और उपायुक्त कार्यालय पलवल के समीप बनाए जाने वाले फुट ऑवर ब्रिज के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम पलवल के कार्यकारी अभियंता कुलदीप अत्री को तथा डीपीएस स्कूल व विद्या आनंद पब्लिक स्कूल करमन के नजदीक बनाए जाने वाले फुट ऑवर ब्रिज के लिए जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग होडल के उपमंडल अधिकारी राजबीर सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहित 1973 में प्रदत्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। इस दौरान एसडीएम पलवल तथा एसडीएम होडल ऑवरऑल इंचार्ज रहेंगे।

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