कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
– जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने जारी किया आदेश
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 16(1) एवं 17(2) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, उपायुक्त एवं जिला जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है।
जिला आदेश द्वारा जारी आदेश अनुसार के.के. गोयल, (7015963191) जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, नूंह शिव मंदिर, नल्हड़ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहेंगे। सुनील कुमार, (7988491699) बीएओ, कृषि विभाग, फिरोजपुर झिरका — झिर महादेव मंदिर, एफपी झिरका (7988491699)के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहेंगे। रोहित कुमार,(9467685780) कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पुन्हाना — राधा कृष्ण मंदिर/शिव मंदिर, सिंगार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहेंगे तथा हरीश चौहान, (9891967763)एसडीओ, जिला परिषद, इंडरी — आरक्षित ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहेंगे।
सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी, और वे 23 जुलाई 2025 को कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होंगे।
इसके अतिरिक्त, उपमंडल अधिकारी नागरिक — नूंह, पुन्हाना एवं फिरोजपुर झिरका को उनके संबंधित उपमंडलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे आवश्यकता अनुसार आरक्षित ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती कर सकेंगे।