किसी दुर्घटना को देखकर पीछे न हटें, त्वरित सहायता को बढ़ाएं हाथ

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सड़क दुर्घटना के समय ‘गोल्डन ऑवर’ में पीड़ित की मदद करने वाले को पूरा कानूनी संरक्षण – उपायुक्त अखिल पिलानी
City24News/अनिल मोहनिया

नूंह | उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि सड़क दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर के भीतर त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान दी गई सहायता से किसी की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू राह-वीर योजना के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ित की मदद करने वाले नागरिकों को 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाता है।

उपायुक्त ने बताया कि सड़क दुर्घटना के समय गोल्डन ऑवर में दी गई प्राथमिक सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में आगे आकर मदद करने वाले राह-वीरों को किसी भी प्रकार के डर या कानूनी झंझट की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 134-ए के अंतर्गत अधिसूचित गुड समैरिटन नियमों के अनुसार दुर्घटना पीड़ित की सहायता करने वाले व्यक्ति को न तो हिरासत में लिया जा सकता है, न उससे जबरन व्यक्तिगत जानकारी मांगी जा सकती है और न ही उसे अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं में उलझाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक नागरिक आगे आकर मानवता का परिचय दें और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जानमाल की हानि को कम करने में सहयोग करें।

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