निरंतर बारिश की स्थिति में जिलावासी रहें सतर्क व सुरक्षित- उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा 

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– उपायुक्त ने की आमजन से अपील, बच्चों व मवेशियों का रखें विशेष ध्यान
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जिला नूंह में निरंतर हो रही बारिश व जलभराव की स्थिति से जिलावासियों की सुरक्षा के संबंध में अपील की है कि सभी लोग सतर्क व सुरक्षित रहें और अनावश्यक रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों में न जाएं। विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और मवेशियों को ऐसे स्थानों से दूर रखें। जिला प्रशासन द्वारा लोगों की सुरक्षा के संबंध में सभी जरूरी प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे। 

उन्होंने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालना करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को पहले से ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि संबंधित विभाग व अधिकारी अपने एरिया में पानी न भरने दें। बारिश होने पर पानी की निकासी भी जल्द सुनिश्चित करें। किसी भी आपात स्थिति में राहत व बचाव कार्यों के लिए हर समय तैयार रहें। समस्या हल न होने तक प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद रहें। उन्होंने कहा कि जिलावासी बारिश के मौसम में इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने बच्चों को जोहड़, नालों, ड्रेन, नहरों व जलभराव वाले स्थलों की ओर न जाने दें। कई बार बच्चे ऐसे तालाबों में नहाने या तैरने के लिए उतर जाते हैं, जबकि उन्हें तैरने भी नहीं आता होता है। अभिभावक इस ओर अधिक ध्यान जरूर दें। उन्होंने कहा कि लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और घर से बाहर निकलते समय पूरी सावधानी बरतें। उपायुक्त ने बताया कि जिले में आपदा के उद्देश्य से कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका नंबर 01267-299625 तथा व्हाट्सएप नंबर 90503-17480 है। इसके साथ ही पुलिस व एंबुलेंस सहायता के लिए डायल-112 है। किसी भी आपात स्थिति की सूचना कंट्रोल रूम के टोल-फ्री नंबर या स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।

जिलाधीश ने नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत तालाबों व जलाशयों पर जाने पर लगाया प्रतिबंध

जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जन सुरक्षा के हित में तत्काल प्रभाव से आदेश पारित कर जिला नूंह क्षेत्र में नदियों, नहरों, तालाबों, झीलों व अन्य जलाशयों के तटबंधों, किनारों और आसपास के क्षेत्रों के पास या आसपास व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। इस दौरान किसी भी जलाशय में या उसके आसपास स्नान, तैराकी, मछली पकड़ने या मनोरंजक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। 

जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्टï किया है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी वर्षा के कारण नदियों, नहरों, तालाबों, झीलों और अन्य जलाशयों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे आम जनता की सुरक्षा को खतरे की संभावना बन गई है। उन्होंने आदेशों में सभी स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय अधिकारियों को सलाह दी है कि वे बच्चों और आम जनता को जलाशयों के पास न जाने के प्रति जागरूक करें। पुलिस अधिकारी व संबंधित विभाग इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और जहां आवश्यक हो, वहां चेतावनी संकेत व अवरोधक लगाएं। यह आदेश आपदा प्रबंधन और बाढ़ राहत कार्यों में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेश का किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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