जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने अरावली क्षेत्र में आग जलाने पर लगाया प्रतिबंध

– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश किए पारित
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने जिला में पर्यावरण सुरक्षा, जन स्वास्थ्य संरक्षण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश पारित कर जिला नूंह की सीमा में स्थित अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार की खुली आग जलाने व कोई भी ठोस, तरल या जैविक अपशिष्ट पदार्थ जलाने पर प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्टï किया है कि अरावली क्षेत्र एक संवेदनशील पारिस्थितिकीय क्षेत्र है, जो न केवल जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्र जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां आग जलाने या कचरा जलाने से वायुमंडलीय प्रदूषण, जंगलों में आग लगने व जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों को गंभीर क्षति पहुंचने की संभावना रहती है। इसके साथ ही आगजनी से उत्पन्न धुएं व प्रदूषण से जन स्वास्थ्य जिसमें विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों व अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों पर गंभीर प्रभाव पड़ने का खतरा रहता है। इसी नुकसान से बचने के मद्देनजर अरावली क्षेत्र में आग जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना प्रभारी, वन मंडल अधिकारी नूंह व हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नूंह के क्षेत्रीय अधिकारी की होगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे, जोकि आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों की प्रति जिला कचहरी, उपमंडल कचहरी, सार्वजनिक स्थलों एवं पुलिस थानों पर चस्पा कर दी जाएं। इन आदेशों की अवहेलना की स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा संपठित वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।