एचटीईटी परीक्षा-2025 के शांतिपूर्ण संचालन हेतु जिलाधीश नूंह विश्राम कुमार मीणा ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
–सभी परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर दायरे में 29 से 31 जुलाई तक लागू रहेंगी निषेधाज्ञा
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आयोजित होने वाली एचटीईटी परीक्षा-2025 के सफल एवं निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने हेतु जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023’ की धारा 163 के तहत दिनांक 29 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक जिले के सभी 12 परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
यह आदेश सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है ताकि परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों अथवा परीक्षा में किसी तरह का विघ्न उत्पन्न न हो।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश अनुसार परीक्षा केंद्रों से 500 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति प्रतिबंधित होगी। फोटो स्टेट मशीनें और अन्य कॉपी/ट्रांसमिट करने वाले उपकरणों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
अस्त्र-शस्त्र अथवा अन्य आपत्तिजनक सामग्री (सिखों द्वारा पहना जाने वाला म्यानबद्ध कृपाण को छोड़कर) ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। नारेबाजी, प्रदर्शन और पोस्टर/बैनर का प्रदर्शन पूर्ण रूप से निषिद्ध रहेगा।
यह आदेश सरकारी कर्मचारियों, पुलिस बल तथा ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवकों पर लागू नहीं होगा।
उक्त आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।