जिलाधीश अखिल पिलानी ने जिला के सभी उपमंडलों में संयुक्त निरीक्षण एवं गश्ती दल गठित

– केवल ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री की अनुमति रहेगी
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | जिलाधीश अखिल पिलानी (आईएएस) ने दीपावली पर्व के अवसर पर वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला नूंह के सभी उपमंडलों में संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में संयुक्त निरीक्षण एवं गश्ती दल गठित किए हैं। ये टीमें निर्धारित बिक्री स्थलों पर नियमित जांच करेंगी, एनईईआरआई (NEERI) द्वारा अनुमोदित हरित पटाखों के क्यूआर कोड का सत्यापन करेंगी और प्रतिबंधित सामग्री को जब्त करेंगी। जिलाधीश ने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या दुकानदार का सामान जब्त किया जाएगा, उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और संबंधित कानूनों के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि उपमंडल नूंह, तावड़ू, पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका में गठित इन टीमों में एसडीएम, डीएसपी, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नूंह, तथा अग्निशमन केंद्र अधिकारी नूंह शामिल होंगे। ये टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में संयुक्त निरीक्षण इकाइयों के रूप में कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करेंगी कि केवल नीरी द्वारा अनुमोदित और पीईएसओ द्वारा लाइसेंस प्राप्त हरित पटाखे ही बेचे जाएं। जिलाधीश ने बताया कि ये टीमें अपने अधिकार क्षेत्र में सभी निर्धारित बिक्री स्थलों, लाइसेंस प्राप्त दुकानों, निर्माण और भंडारण स्थलों की जांच करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि पटाखों की बिक्री केवल 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ही निर्धारित स्थलों से की जाए।
उन्होंने कहा कि किसी भी बिना लाइसेंस या अनाधिकृत स्थान से प्रतिबंधित या अस्वीकृत पटाखों की बिक्री, भंडारण या निर्माण पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण दल निर्धारित स्थलों से यादृच्छिक रूप से पटाखों के नमूने लेकर उनका विश्लेषण करेंगे और उन्हें सत्यापन के लिए पीईएसओ को भेजेंगे। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन पाया गया तो ऐसे उत्पादों के निर्माण या बिक्री में शामिल लोगों की ज़िम्मेदारी तय की जाएगी और न केवल कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनका लाइसेंस या पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है।
जिलाधीश ने यह भी निर्देश दिए कि टीमें यह सुनिश्चित करें कि जिले में पटाखों का उपयोग केवल निर्धारित समय तक ही सीमित रहे, अर्थात दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। जिलाधीश ने सभी निरीक्षण दलों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में किए गए निरीक्षण एवं गश्ती की विस्तृत रिपोर्ट प्रतिदिन अनिवार्य रूप से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि यह अभियान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है, इसलिए प्रत्येक अधिकारी को इसे गंभीरता और जिम्मेदारी से लागू करना होगा ताकि जिले में स्वच्छ वातावरण और जनस्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।