जिला उपभोगता फोरम ने काठुवास टोल टैक्स प्लाजा पर लगाया 10 हजार का जुर्माना

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City24news@निकिता माधोगड़िया

रेवाड़ी। जिला उपभोक्ता फोरम ने काठूवास टोल प्लाजा पर 24 घण्टे में वापसी पर पूरे पैसे काटने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है।

कैलाश चंद एड्वोकेट ने बताया कि जिला रेवाड़ी निवासी रामकिशन सैनी  अपनी निजी गाड़ी में परिवार सहित दिनाक 13 सितंबर 2022 को सुबह 06:17  मिनट पर रेवाड़ी से नारनौल गए थे, जब उनकी गाड़ी काठुवास टॉल प्लाजा पर पहुची तो उनकी गाड़ी के फास्ट टैग से नियमानुसार 65 रुपये का भुगतान ऑटोमैटिक कट गया, जिसके उपरांत वे उसी दिन सुबह 08:17 बजे वापिस नारनौल से रेवाड़ी आ रहे थे ओर दोबारा से काठुवास टॉल प्लाजा को पार करने लगे तो नियमानुसार उसी दिन (24 घण्टे में वापिस) आने पर नियमानुसार फ़ास्ट टैग से 35 रुपये ऑटोमैटिक कटने थे, क्योकि 24 घण्टे में वापिसी करने पर नियमानुसार आधे पैसे लेने का प्रावधान है, परन्तु काठुवास टॉल टेक्स प्लाजा ने 35 रूपये के बजाय 65 रुपये काट लिया। जिस पर शिकायतकर्ता ने इस बारे विरोध भी किया परंतु टोल प्लाजा कर्मचारियो ने उनकी सभी बातों को दरकिनार कर दिया। जिस पर शिकायतकर्ता ने इस बारे एक कानूनी नोटिस टोल प्लाजा को भिजवाया था। नोटिस प्राप्त होने के तुरंत बाद टोल प्लाजा ने  35 रुपये शिकायतकर्ता के खाते में जमा कर दिए। परन्तु तब तक शिकायतकर्ता कानूनी प्रकिया में चला था और ये भी मकसद था कि ये टोल टैक्स वाले आमजन को परेशान करना बंद करे इसके लिये कुछ नशीहत लगनी जरूरी है। जिस पर रामकिशन सैनी ने जिला उपभोक्ता फॉर्म का दरवाजा खटखटाया। जिसमे शिकायत कर्ता रामकिशन सैनी की तरफ से कैलाश चंद एड्वोकेट और सीमा सैनी एड्वोकेट ने जिला उपभोकता फोरम के सामने टॉल प्लाजा से सम्बंधित केंद्र सरकार के नियम कानून की बात और सभी सबूत रखे। जिस पर दिनाक 26 मार्च 2024 को जिला उपभोकता फोरम ने दोनों पक्षो की बात को सुना और उसके बाद काठुवास टॉल प्लाजा पर 10,000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और आदेश में लिखा जब से वाद दायर किया उस समय से आदेश होने तक का समय राशि  9प्रतिशत ब्याज सहित एक माह में चुकता कर देवे। एक माह से ज्यादा देरी पर ब्याज 12 प्रतिशत से देना होगा। न्यायालय का आदेश सुनकर कैलाश चंद एड्वोकेट ओर सीमा सैनी एड्वोकेट ने न्यायालय का आभार प्रकट किया।

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