दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता घर से डाल सकते है वोट- जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र खड़गटा
लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर मतदाता जरूर करे अपने मताधिकार का प्रयोग
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र में दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा वैकल्पिक है। ऐसे मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर भी मतदान कर सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। दिव्यांग व 85 वर्ष की आयु के मतदाताओं को भी आम मतदाताओं की तरह अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए उन्हें यह विशेष सुविधा प्रदान की गई है। लोकतंत्र का यह पर्व प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार आता है, इसलिए आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में हर किसी नागरिक को इस पर्व को पूर्ण भागीदारी करते हुए मनाना चाहिए। हरियाणा में 5 अक्तूबर होने वाले मतदान में हर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने वोट की आहुति डालनी चाहिए। दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के लिए, फार्म 12-डी भरकर रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग मतदाताओं को 40 प्रतिशत से अधिक के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की एक प्रति जमा करवानी होगी तथा मतदाता सूची में चिन्हित होना अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे मतदाताओं के घर से बी.एल.ओ. फार्म 12-डी प्राप्त करेगा। उम्मीदवारों को ऐसे मतदाताओं की एक सूची भी प्रदान की जाएगी, ताकि वे घर से मतदान की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकें। मतदान अधिकारियों की टीम मतदाता का वोट लेने के लिए उसके घर पर जाएगी। इसके लिए मतदाताओं को मतदान अधिकारियों के दौरे के बारे पहले से ही सूचित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में एक विडियोग्राफर तथा पुलिस सुरक्षाकर्मी मतदान अधिकारियों के साथ भी रहेगा। मतदान की यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार होगी व मतदान की गोपनीयता बनाई रखी जाएगी।