अपंगता शरीर की हो सकती है , बुद्धि की नहीं- राजपाल खेड़ा
City24news/सोनिका सूरा
सिवानी | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उपखंड कानूनी सेवाएं समिति के चेयरमैन माननीय मोहम्मद जकारियां खान न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवानी के निर्देश में खंड के गांव धूलकोट में अंतरराष्ट्रीय अपंगता दिवस पर कानूनी जागरूकता कैंप आ आयोजन किया गया जिसमें युवा अधिवक्ता राजपाल खेड़ा ने कहा की अपंग व्यक्ति को कभी हताश व निराश नहीं होना चाहिए बल्कि बुद्धि को विकसित कर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अपंगता शरीर की हो सकती है बुद्धि की नहीं होनी चाहिए इस मौके पर खेड़ा ने अपंग व्यक्तियो को कानून व संविधान में वर्णित कानूनी अधिकारों की जानकारी दी व इसके साथ ही अधिवक्ता राजपाल खेड़ा ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल-विवाह, बाल मजदूरी, संवैधानिक अधिकार,मौलिक अधिकार व कर्तव्य ओर राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी | इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि विजय बड़गुजर, संदीप, डॉ कुलदीप, जसवंत मेहरा , राजपाल ,गीता रानी , पवन इंदौरा , प्रवीण कुमार ,प्रियंका ,बंटी पहलवान , अमित, संतोष , दीप बडगुजर आदि मौजूद रहे ।