डीएचबीवीएन ने गौशालाओं के लिए लागू किया नया रियायती बिजली टैरिफ
-हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत गौशालाओं को मिलेगी 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली : विक्रम सिंह
City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | पशु कल्याण को बढ़ावा देने और गौशालाओं को आर्थिक राहत प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने पंजीकृत गौशालाओं के लिए नया रियायती बिजली टैरिफ लागू कर दिया है। इस संबंध में निगम द्वारा सेल्स सर्कुलर नंबर डी-01/2026 जारी किया गया है, जो मुख्यमंत्री घोषणा कोड संख्या 27860 के तहत प्रभावी होगा।
डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह के निर्देशानुसार, हरियाणा गौ सेवा आयोग में विधिवत पंजीकृत गौशालाओं को अब 2 रुपये प्रति यूनिट की रियायती दर पर बिजली आपूर्ति की जाएगी। निर्धारित दर और वास्तविक लागत के बीच की शेष राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी। यह सब्सिडी केवल मीटर आधारित वास्तविक बिजली खपत पर ही देय होगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि रियायती टैरिफ का लाभ केवल उन्हीं गौशालाओं को मिलेगा, जिनका पंजीकरण हरियाणा गौ सेवा आयोग में मान्य होगा। पंजीकरण की पुष्टि संबंधित एसडीओ (ऑपरेशन) द्वारा ई-मेल अथवा पत्र के माध्यम से की जाएगी। सभी कनेक्शन अनिवार्य रूप से मीटर आधारित होंगे तथा गौशाला के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग की गई बिजली पर यह रियायती दर लागू नहीं होगी। नए टैरिफ प्रावधानों के तहत यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह दरें बिजली शुल्क, नगर कर, पंचायत टैक्स और एफपीपीएएस से अलग होंगी। साथ ही, निगम के बिलिंग सॉफ्टवेयर में प्रत्येक बिलिंग चक्र के दौरान सब्सिडी राशि को अलग से प्रदर्शित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
डीएचबीवीएन ने यह भी साफ किया है कि यदि एक ही पंजीकरण संख्या की कई गौशालाएं अलग-अलग स्थानों पर स्थित हैं, तो हरियाणा गौ सेवा आयोग की अनुमति एवं उपलब्ध विवरण के आधार पर उन्हें अलग-अलग रियायती बिजली कनेक्शन प्रदान किए जा सकेंगे। इस प्रक्रिया के तहत वर्ष 2021 में जारी सेल्स सर्कुलर नंबर डी-06/2021 को निरस्त कर दिया गया है।
बिजली निगम ने अपने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इन निर्देशों का सख्ती से एवं सावधानीपूर्वक पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
