अंत्योदय परिवारों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है दयालु योजना: एसडीएम

City24news/सोनिका सूरा
सिवानी मंडी | हरियाणा सरकार द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) अंत्योदय परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना उन परिवारों को सहायता प्रदान करती है जो किसी सदस्य की मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को संबल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है।
योजना की पात्रता बारे जानकारी देते हुए एसडीएम वीरेंद्र सिंह ने बताया कि परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये तक हो, मृत व्यक्ति की आयु 6 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए, परिवार के द्वारा मृत्यु या स्थाई विकलांगता की स्थिति में मृत्यु या स्थाई विकलांगता की तिथि से तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा। यह योजना पूरी तरह से निशुल्क है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत आयु अनुसार परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। आयु 6-12 को एक लाख रुपये, आयु 12-18 को दो लाख रुपये, आयु 18-25 को तीन लाख रुपये, आयु 25-45 को पांच लाख रुपये तथा आयु 45-60 को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायत उपलब्ध करवाई जाती है। आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए एसडीएम ने बताया कि पात्र परिवार पोर्टल www.dapsy.finhry.gov.in पर आवेदन करें, पीपीपी आईडी नंबर दर्ज करें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें, ओटीपी दर्ज करें और सब्मिट ओटीपी पर क्लिक करें। इसके बाद, परिवार के सदस्यों को प्रदर्शित किया जाएगा, फिर लाभार्थी सभी आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरेगा और फॉर्म जमा करेगा। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से अपील की कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें। इसके अलावा फर्जी एजेंट्स से सावधान रहें और धोखाधड़ी से बचें। किसी प्रकार की जिज्ञासा या सवाल dayaluhelpline@gmail.com पर भेजें या अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2996024 पर संपर्क करें।