जिला में सुनिश्चित की जाए प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट की पालना
City24news@सचिन भारद्वाज
होडल| जिलाधीश नेहा सिंह ने चुनाव अवधि के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजनीतिक दलों द्वारा दीवार लेखन, पोस्टर/कागज चिपकाना, कटआउट को खड़ा करना आदि के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिलाधीश नेहा सिंह ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सख्त से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने कार्यालय परिसर में डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सरकारी/अद्र्ध सरकारी संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संदेश/होर्डिंग/पोस्टर/वॉल पेंटिंग नहीं लगी होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो यह हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1989 और संशोधित अधिनियम-1996 के अंतर्गत उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। जारी निर्देशों के तहत आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर अर्थात कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान की पर दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है।
उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टिंयों, संगठनों, उम्मीदवारों डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करें। सभी राजनीतिक दल या उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी व्यक्तिगत भूमि, भवन, परिसर, दीवार आदि पर वे स्वयं या उनके समर्थकों द्वारा झंडे, बैनर, नोटिस न लगाए जाएं तथा स्लोगन न लिखे जाएं। ऐसा करना संपत्ति के प्रतिरूपण के तहत आता है तथा इसका दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 425, 426, 427 व 433 एवं दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 133 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ हरियाणा सम्पत्ति प्रतिरूपण रोकथाम अधिनियम एवं नगर पालिका कानूनों के तहत भी कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन द्वारा सम्पत्ति प्रतिरूपण के मामलों में प्रचार सामग्री हटाने पर होने वाले खर्च को भी संबंधित राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार अथवा संबंधित व्यक्ति से वसूलेगा।