ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध ।

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-पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख़्ती से पालन सुनिश्चित करेगी नूंह पुलिसः- राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक नूंह 
City24news/अनिल मोहनिया

नूंह | पुलिस अधीक्षक नूंह राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा  15 अक्टूबर 2025 को पारित आदेशों के अनुपालन में तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला नूंह में पटाखों की बिक्री और प्रयोग पर सख्त नियम लागू किए गए हैं । इन निर्देशों का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखना तथा नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है ।

पटाखों की बिक्री के संबंध में पुलिस अधीक्षक नूंह द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश :

केवल NEERI (नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी । बिक्री केवल उन्हीं लाइसेंसधारी विक्रेताओं द्वारा की जा सकेगी जिन्हें PESO/NEERI से अनुमति प्राप्त है ।

बिक्री निर्धारित स्थलों पर ही की जाएगी, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा पुलिस विभाग के समन्वय से तय किया गया है ।

बिक्री अवधि केवल 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 तक सीमित रहेगी ।

 2. पटाखों के उपयोग संबंधी दिशा-निर्देश:

पटाखे फोड़ने की अनुमति केवल दीपावली से एक दिन पहले और दीपावली के दिन ही रहेगी ।

निर्धारित समयावधि:

🔸 सुबह: 6:00 बजे से 7:00 बजे तक

🔸 शाम: 8:00 बजे से 10:00 बजे तक

केवल QR कोड युक्त ग्रीन पटाखे ही मान्य होंगे ।

बेरियम या किसी अन्य निषिद्ध रासायनिक पदार्थ वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ।

 3 निगरानी उपाय:

सभी थाना प्रभारियों (SHO) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष गश्त एवं निगरानी करने के आदेश दिए गए है यदि किसी ईलाका थाना में पटाखों के अवैध बिक्री, भंडारण या परिवहन कि सुचना मिलने पर तत्काल जब्ती एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

ई-कॉमर्स माध्यम से पटाखों की बिक्री या डिलीवरी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ।

5. जन-जागरूकता अपील:

पुलिस अधीक्षक नूंह ने जनता से अपील की है कि वे पर्यावरण अनुकूल एवं सुरक्षित दीपावली मनाएं । ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करें, बच्चों एवं बुजुर्गों की सुरक्षा का ध्यान रखें और प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करें ।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी भी क्षेत्र में अवैध पटाखों की बिक्री या भंडारण की सूचना मिले, तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या 112 नंबर पर सूचित करें । सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा ।

नूंह पुलिस जिले में “सुरक्षित व प्रदूषण मुक्त दीपावली” के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है । आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

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