मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से बेटियों व दिव्यांगजन को मिलेगा आर्थिक संबल : उपायुक्त

0

City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | हरियाणा सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों की बेटियों एवं दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह हेतु प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास है। 

      उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना तथा बेटियों की शादी में आने वाली आर्थिक चिंताओं को कम करना है। उन्होंने सभी पात्र परिवारों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाएं।

View Post

  उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 71,000 रुपये अनुदान राशि प्रदान की जाती है। वहीं पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों (वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक) की बेटियों के विवाह पर 41,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

उन्होंने बताया कि सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा एवं बेसहारा महिलाओं तथा उनके बच्चों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की अनुदान राशि निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, खिलाड़ी महिलाओं (वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक) की शादी के लिए 41,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हों तो 51,000 रुपये, और यदि केवल एक वर या वधू दिव्यांग हो तो 41,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

उपायुक्त ने आगे बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को बेटी के विवाह के उपरांत 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया गया है। इच्छुक आवेदक https://shaadi.haryana.gov.in/ पोर्टल पर जाकर विवाह पंजीकरण के साथ मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *