मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संबल : डीसी अखिल पिलानी

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City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | हरियाणा सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों की बेटियों तथा दिव्यांगजन के विवाह में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावी पहल है। यह जानकारी जिला उपायुक्त अखिल पिलानी ने दी।

डीसी अखिल पिलानी ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सहयोग का मजबूत माध्यम है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर विवाह के दौरान पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है। उन्होंने पात्र परिवारों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपनी बेटियों के विवाह को सम्मानजनक ढंग से सम्पन्न करें।

डीसी ने बताया कि योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है) की बेटियों के विवाह पर 71,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। वहीं पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के लाभार्थियों (वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक) की बेटियों के विवाह पर 41,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

उन्होंने कहा कि सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा एवं बेसहारा महिलाओं तथा उनके बच्चों की बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की अनुदान राशि का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त खिलाड़ी महिलाओं (वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक) के विवाह हेतु 41,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। योजना के तहत यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हों तो 51,000 रुपये तथा यदि केवल एक वर या वधू दिव्यांग हो तो 41,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

डीसी अखिल पिलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के पश्चात 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया गया है। पात्र आवेदक shadi.edisha.gov.in पोर्टल के माध्यम से विवाह पंजीकरण एवं मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

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