मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करेंगे दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ 

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– महिलाओं को मिलेगा 2100 रुपये मासिक लाभ।
– जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन लघु सचिवालय नूंह में होगा।
– राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा होंगी मुख्यातिथि ।
– उपमंडल तावड़ू, पुन्हाना व फिरोजपुर झिरका में भी होंगे कार्यक्रम आयोजित।
City24news/अनिल मोहनिया

नूंह | हरियाणा सरकार की ओर से महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सम्मान के लिए कल 25 सितंबर को महत्वाकांक्षी योजना दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला से इस योजना के पोर्टल का शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद इस पोर्टल पर महिलाओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इस योजना के शुभारंभ अवसर पर जिला नूंह में जिला व उपमंंडल स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के रजिस्ट्रेशन करने के साथ-साथ महिलाओं के लिए हेल्थ चेकअप कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। 

 उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि जिला स्तरीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन लघु सचिवालय नूंह के सामने ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा मुख्यातिथि होंगी तथा पूर्व मंत्री संजय सिंह भी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार उपमंडल पुन्हाना मेें यह कार्यक्रम बीडीपीओ कार्यालय पुन्हाना में आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि एजाज खान होंगे। उपमंडल फिरोजपुर झिरका स्थित सीएचसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पूर्व विधायक नसीम अहमद मुख्यातिथि होंगे। इन कार्यक्रमों में पंचकूला में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम का भी सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यक्रमों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए जाएंगे तथा उनका नि:शुल्क इलाज किया जाएगा। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। महिला अगर अविवाहित है तो राज्य में कम से कम 15 साल से नागरिक होनी चाहिए। अगर विवाहित है तो पति का 15 साल से हरियाणा का नागरिक होना जरूरी है। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक होनी चाहिए। कैंसर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया व दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित महिलाएं, जो पहले से अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही हैं, भी इस योजना की पात्र होंगी। योजना के तहत एक परिवार से सास, बहू व बेटी आदि सभी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

 उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा, निराश्रित महिला वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवार सहायता, तेजाब पीड़ित महिला सहायता, अविवाहित महिला सहायता, पद्म पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली हरियाणा गौरव सम्मान योजना का लाभ ले रहीं महिलाएं दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पात्र नहीं होंगी। उन्होंने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र, हरियाणा का 15 साल से ज्यादा का आवास प्रमाण पत्र, हरियाणा का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र आदि जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे।

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