उम्मीदवार को आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी चयन के 48 घंटे के अंदर करनी होगी सार्वजनिक : डीसी

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City24news/निकिता माधौगढ़िया
रेवाड़ी। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों व राजनीतिक पार्टियों को अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करने के साथ-साथ इनकी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट व पोर्टल पर भी देनी होगी। उन्होंने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों व ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करने वाले राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान अवधि के दौरान 3 बार टेलीविजन चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करनी होती है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को एक स्थानीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र, फेसबुक और ट्विटर (एक्स) सहित राजनीतिक पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी जानकारी देनी होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी वेबसाइट पर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की पूर्ण जानकारी अपलोड करें। साथ ही ऐसे उम्मीदवार के चयन के कारण भी बताने होगें। ऐसे कारण संबंधित उम्मीदवार की योग्यता और उपलब्धियों के संदर्भ में होंगे, न कि केवल चुनावों में ‘जीतने की क्षमता‘ के संदर्भ में होगें। यह विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर प्रकाशित किए जाएं और संबंधित राजनीतिक दल को उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के भीतर निर्वाचन आयोग के समक्ष इन निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी। होमपेज पर एक कैप्शन ‘आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार‘ लिखा होना भी ज़रूरी है जिससे मतदाता को जानकारी तक पहुंचना आसान हो जाएगा।

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