बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी राहत: मकान मरम्मत पर अब 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता
– डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का विस्तार, सभी बीपीएल परिवार होंगे लाभान्वित
City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | नूंह जिले के बीपीएल परिवारों के लिए हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। डीसी अखिल पिलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए अब पात्र परिवारों को 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों तक सीमित थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से किए गए संशोधन के बाद अब सभी पात्र बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने सहायता राशि को भी बढ़ाते हुए पूर्व में दिए जाने वाले 50 हजार की जगह अब 80 हजार रुपये कर दिया है।
डीसी ने बताया कि यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित है तथा बीपीएल सूची में शामिल परिवार इस योजना के पात्र माने जाएंगे। योजना के नियमों के अनुसार, यदि किसी परिवार का मकान निर्माण हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो गया है और वह मरम्मत योग्य स्थिति में है, तभी वह लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकता है।
सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए और उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना अनिवार्य है। साथ ही, अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग से संबंधित बीपीएल परिवारों को अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक का अपने नाम का स्वयं का घर होना चाहिए और घर कम से कम 10 वर्ष पुराना होना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करने होंगे—
परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, जाति प्रमाण पत्र (एससी/बीसी), आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल/हाउस रजिस्ट्री/पानी बिल में से कोई भी दो दस्तावेज तथा मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण।
ऐसे करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सबसे पहले haryanascbc.gov.in से निर्धारित आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म को भरकर सरपंच या पार्षद से सत्यापित करवाना आवश्यक है। सत्यापन के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ यह फॉर्म नजदीकी सीएससी केंद्र से ऑनलाइन करवाना होगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद फॉर्म एवं दस्तावेजों की प्रतिलिपि जिला अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करानी होगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आवेदन में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी न भरें, अन्यथा प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
