ड्रा के माध्यम से होगा लाभार्थियो का चयन 

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City24news@अनिल मोहनियां

नूंह | कृषि एंव किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा अनुसूचित जाति के किसानो को एसबी-89 स्कीम के तहत ट्रैक्टर पर अनुदान पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

  उप निदेशक, कृषि एंव किसान कल्याण विभाग नूंह, डॉ. विरेंद्र देव आर्य ने बताया कि इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के किसानो को 45 हार्स पावर से अधिक के ट्रैक्टर पर एक लाख रूपये की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इच्छुक किसान 26 फरवरी से 11 मार्च तक विभागीय पोर्टल WWW.agriharyana.gov.in  पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।                     सहायक कृषि अभियन्ता इंजी. विजय कुमार ने बताया कि अनुसूचित जाति के किसानो की आय बढाने के लिए सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने यह निर्णय इसलिए लिया है कि अनुसूचित जाति के किसान विभाग की उन स्कीमो का लाभ उठा सके जहां किसान के पास खुद का ट्रैक्टर होने की शर्त होती है। इस स्कीम के तहत आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति के किसान के पास स्वंय की भूमि तथा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है व आवेदन करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, बैंक विवरण, पैन कार्ड व आधार कार्ड आदि दस्तावेज अपलोड करने होगें। 

  इस योजना के तहत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसान को कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित अपने मनपसन्द ट्रैक्टर निर्माताओ से ट्रैक्टर खरीदकर बिल व अन्य आवयश्क दस्तावेज 15 दिन के अन्दर-2 सहायक कृषि अभियन्ता, नूंह / उप कृषि निदेषक, नूंह कार्यालय में जमा करवाने होगें। ट्रैक्टरो का भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय कार्यकारीणी कमेटी द्वारा किया जाएगा व भौतिक सत्यापन उपरान्त अनुदान राशि का भुगतान सीधे किसान के खाते में कर दिया जाएगा। 

 इंजी. विजय कुमार ने बताया कि इस स्कीम के तहत ट्रैक्टर पर अनुदान प्राप्त करने वाले किसानों ने पिछले पाँच वर्षों में ट्रैक्टर का लाभ किसी भी स्कीम में ना लिया हो तथा इसके अतिरिक्त इन ट्रैक्टरो को अगले 5 वर्ष तक बेच नही सकेंगे इस बारे में लाभार्थी किसान को सहायक कृषि अभियन्ता, नूंह कार्यालय में शपथ पत्र देना होगा। यदि लाभार्थी किसान 5 वर्ष से पहले ट्रैक्टर बेचता है तो उसे ब्याज सहित अनुदान राशि विभाग को लोटानी होगी। अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक / सहायक कृषि अभियन्ता, नूंह के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

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